छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया बेमेतरा : त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव 2019-20 अधिसूचना का प्रकाशन
बेमेतरा 22 अक्टूबर 2019
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 23/धारा 129 ङ के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, कलेक्टर जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ दो में अंकित खण्ड को स्तंभ तीन मंे वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ पंाच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हॅू।
निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, सारणी में अंतर्विश्ट किसी बात के संबंध मंे कोई आपत्ति 25 अक्टूबर 2019 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा मंे प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जायेगा।
बेमेतरा 22 अक्टूबर 2019
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 23/धारा 129 ङ के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, कलेक्टर जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ दो में अंकित खण्ड को स्तंभ तीन मंे वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में, जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ पंाच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करती हॅू।
निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, सारणी में अंतर्विश्ट किसी बात के संबंध मंे कोई आपत्ति 25 अक्टूबर 2019 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा मंे प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जायेगा।
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