Tomorrow Chief Electoral Officer Subrata Sahu will give information about preparations for the first phase of elections on radio

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन-2018 : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू आज रेडियो पर देंगे प्रथम चरण के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी
आकाशवाणी रायपुर से आज सवेरे साढ़े नौ बजे प्रसारित होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की भेंट-वार्ता   

रायपुर. 24 अक्टूबर 2018 छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू आज सवेरे साढ़े नौ बजे आकाशवाणी रायपुर पर प्रदेश में प्रथम चरण के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी देंगे। बस्तर संभाग के सात जिलों कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा तथा राजनांदगांव जिले में प्रथम चरण के निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 12 नवम्बर को मतदान होंगे।

      मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू रेडियो-वार्ता के जरिए श्रोताओं को पहले चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी देंगे। वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और राज्य में पहली बार उपयोग हो रहे वीवीपैट मशीन के बारे में भी लोगों को बताएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की रेडियो-वार्ता को प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे।

Nomination of 231 candidates valid for first phase election

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन-2018 : पहले चरण के निर्वाचन के लिए 231 उम्मीदवारों के नामांकन विधिमान्य
रायपुर. 24 अक्टूबर 2018

छत्तीसगढ़ में पहले चरण के निर्वाचन वाले 18 विधानसभा सीटों में आज नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद कुल 231 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र विधिमान्य पाए गए। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा में 19, डोंगरगढ़ में 11, राजनांदगांव में 40, डोंगरगांव में 14, खुज्जी में 18 और मोहला-मानपुर विधानसभा सीट में 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं।

      पहले चरण में निर्वाचन वाले बस्तर संभाग के कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा में 14, भानुप्रतापपुर में 10 एवं कांकेर विधानसभा में आठ उम्मीदवारों के नामांकन विधिमान्य पाए गए हैं। कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा में नौ तथा कोंडागांव में पांच उम्मीदवारों के नामांकन विधिमान्य घोषित किए गए हैं। इसी तरह से नारायणपुर जिले के नारायणपुर विधानसभा के लिए आठ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं।

      बस्तर जिले के बस्तर विधानसभा में छह, जगदलपुर में 25 और चित्रकोट विधानसभा में 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा विधानसभा के लिए 10, बीजापुर जिले के बीजापुर विधानसभा के लिए आठ तथा सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा के लिए छह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है।

Both candidates and political parties will get the announcement published in different formats

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया अभ्यर्थियों को देनी होगी अपने आपराधिक मामलों की जानकारी : अभ्यर्थी और राजनीतिक दल दोनों अलग-अलग फार्मेट में प्रकाशित करवाएंगे घोषणा : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी
रायपुर, 24 अक्टूबर 2018

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले हैं और ऐसे राजनीतिक दल जो इस प्रकार के अभ्यर्थियों को चुनाव में खड़ा करते हैं, उन्हें अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों की जानकारी देने के लिए निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रकाशित करवाना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में इस सिलसिले में दिए गए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-
(क) ऐसे अभ्यर्थी अपने विरूद्ध सभी आपराधिक मामलों के बारे में सूचना देते हुए फार्मेट सी-1 में घोषणा पत्र प्रकाशित करवाएंगे।
(ख)    राजनीतिक दल, जो ऐसे अभ्यर्थियों को चुनाव में खड़े करते हैं, अपने अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक मामलों के बारे में सूचना देते हुए फार्मेट सी-2 में घोषणा प्रकाशित करवाएंगे।
(ग) यह घोषणा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद वाले दिन से लेकर मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक की अवधि में कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित की जाएगी।
(घ) यह घोषणा व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के इलाकों में टेलीविजन पर भी प्रसारित करवाना होगा।
(ड.) ऐसे राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर फार्मेट सी-2 में घोषणा भी डालेंगे। (फार्मेट सी-1 एवं फार्मेट सी-2 तथा संबंधित अनुदेशों के विवरण वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटईसीआईडॉटएनआईसीडॉटइन (www.eci.nic.in) पर उपलब्ध है। इन्हें संबंधित रिटर्निंग आफिसरों से भी प्राप्त किया जा सकता है।)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक सूचना में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (वर्ष 2011 की सिविल संख्या 536) में 25 सितम्बर 2018 को पारित आदेश का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:-
(1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा यथा उपबंधित प्रारूप भरेगा और इस प्रारूप में यथोपेक्षित सभी विवरण अवश्य अंतर्विष्ट होने चाहिए।
(2) इसमें अभ्यर्थी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में विवरण बड़े (बोल्ड) अक्षरों में दिए जाएंगे।
(3) यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा/रही है तो उसके लिए अपेक्षित है कि वह अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना दे।
(4) संबंधित राजनीतिक दल आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के संबंध में पूर्वोक्त सूचना अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए बाध्य होंगे।
(5) अभ्यर्थी के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल, अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में इलाके में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करेंगे। व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने से हमारा तात्पर्य यह है कि यह कार्य नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के उपरांत कम से कम तीन बार किया जाए।

State tax department will keep an eye on the sale and distribution of materials

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया सामग्री क्रय-विक्रय और वितरण पर रहेगी राज्य कर विभाग की निगाह : शिकायत दर्ज कराने विभाग ने जारी किए टेलीफोन, मोबाइल और टोल-फ्री नम्बर : शिकायतों की जांच के लिए छह समितियां गठित
रायपुर, 24 अक्टूबर 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा के आम चुनाव के लिए वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के दौरान सामग्री (माल) के क्रय-विक्रय और वितरण पर राज्य कर विभाग द्वारा कड़ी निगाह रखी जा रही है। राजधानी रायपुर स्थित राज्य कर विभाग के मुख्यालय सहित विभाग के सभी पांच संभागीय कार्यालयों में इस कार्य के लिए समितियां गठित की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्य कर आयुक्त द्वारा सामग्री (माल) के क्रय-विक्रय और वितरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नम्बर, मोबाइल और टेलीफोन नम्बर जारी किए गए हैं। प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए विभाग में छह समितियों का गठन किया गया है। राज्य कर विभाग के मुख्यालय में एक समिति गठित की गई है। प्रत्येक समिति प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच, व्यवसायियों के लेन-देन के आंकड़ों से करेगी। राज्य कर आयुक्त द्वारा व्यवसायियों की जानकारी देने के लिए टोल-फ्री नम्बर 1800-233-5382 और मोबाइल नवम्बर 98261-53917 तथा 93002-12296 जारी किया गया है। विभाग के अधीन विभिन्न संभागीय कार्यालयों में व्यवसायियों के संबंध में जानकारी देने के लिए भी टेलीफोन नम्बर भी जारी किए गए हैं। कार्यालय आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, अटल नगर, जिला-रायपुर के लिए टेलीफोन नम्बर 0771-2512634, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, रायपुर संभाग -1, सिविल लाईन, रायपुर के लिए 0771-2433927, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर रायपुर संभाग -2, देवेन्द्र नगर, रायपुर के लिए 0771-2881272, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, बिलासपुर संभाग -1, न्यू हाईटेक बस स्टैण्ड तिफरा, बिलासपुर के लिए 07752-221118, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, बिलासपुर संभाग -2, न्यू हाईटेक बस स्टैण्ड तिफरा, बिलासपुर के लिए 07752-224160 और संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, दुर्ग संभाग, मालवीय नगर दुर्ग के लिए 0788-2331485 जारी किया गया है।

Vacation declared on 12 November and 20 November for voting

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मतदान के लिए 12 नवम्बर और 20 नवम्बर को अवकाश घोषित
रायपुर, 24 अक्टूबर 2018

विधानसभा आम चुनाव 2018 के मतदान दिवस 12 नवम्बर और 20 नवम्बर 2018 को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राज्य में दो चरणों में मतदान सम्पन्न कराये जाएंगे। प्रथम चरण में 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार 12 नवम्बर को मतदान होगा। दूसरे चरण में 72 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार 20 नवम्बर को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा।
राज्य शासन ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान मतदान दिवस सोमवार 12 नवम्बर और मंगलवार 20 नवम्बर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में निगोशिएबल इंस्टूमेंट्स एक्ट 1881 के प्रावधानों के तहत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अधिसूचना के अनुसार मतदान दिवस को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा।
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