Assembly Election: Training of members of expenditure monitoring team from September 17

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन: व्यय निगरानी टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण 17 सितंबर से
    रायपुर, 14 सितम्बर 2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए रायपुर जिले में निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए गठित टीम के अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 17 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में पूर्वान्ह 11.30 बजे से होगा। इस प्रशिक्षण में विधानसभावार लेखांकन, स्थायी निगरानी, वीडियो निगरानी टीम, उड़न दस्ता दल, निर्वाचन व्यय निगरानी (सहायक व्यय प्रेक्षक), नियंत्रण कक्ष, वीडियो निगरानी टीम के अधिकारियों एवं सहायकों का प्रशिक्षण आयोजित होगा।     प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 सितंबर को जिले के सभी विधानसभा के लेखांकन टीम के लिए नियुक्त अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारियों और रिजर्व टीम का प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसी तरह 19 सितंबर का विडियो निगरानी व वीडियो दर्शन टीम, नियंत्रण कक्ष एवं कन्ट्रोल रूम के अधिकारी एवं सहायक अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। 20 सितंबर बलौदाबाजार विधानसभा ( तिल्दा तहसील), धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम विधानसभा के लिए तथा 22 सितंबर को रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा के लिए नियुक्त लेखांकन टीम, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो दर्शन टीम, नियंत्रण कक्ष एवं कंट्रोल रूम, उड़नदस्ता दल, स्थायी निगरानी टीम एवं निर्वाचन व्यय निगरानी (सहायक व्यय प्रेक्षकों) और रिजर्व टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित होगा। 

Assembly election: Name of publisher and printer mandatory in pamphlet and poster: Additional District Magistrate took meeting of printers

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन: पैम्फलेट और पोस्टर में  प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अनिवार्य :  अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने ली प्रिंटरों की बैठक
       रायपुर, 14 सितम्बर 2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में आज यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर सहित जिले के प्रिंटरों की बैठक ली। उन्होंने प्रिंटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान मुद्रित की जाने वाली राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध मंे विस्तार से जानकारी प्रदान की।

        अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। इस दौरान जिले के सभी मुद्रणालयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पैम्फलेट या पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री जब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक कि उनके पास इसके प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित न हो। मुद्रण के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या निर्वाचक अभिकर्ता की सहमति भी होनी चाहिए। 

    प्रिंटर्स की यह जिम्मेदारी है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रित सामग्री की प्रति और प्रकाशक की घोषणा प्रदाय करें। यदि मुद्रित निर्वाचक संबंधी सामग्री राजधानी मंे मुद्रित हुई है तो इसे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मुद्रण के 3 दिनों के अंदर प्रदाय करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर में मुद्रित की जाने वाली प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, छः महीने कारावास और दो हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में पिं्रटर्स के सुझावों को भी सुना गया तथा उनकी संकायों का भी समाधान किया गया। बैठक में बताया गया कि पिं्रटर्स सचेत होकर कार्य करें जिससे उन्हें किसी भी तरह से दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़े। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से श्री पुलक भटाचार्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव पाण्डेय सहित जिले के प्रिटंर्स उपस्थित थे।

Governor congratulated Chhattisgarh on receiving 15 National Awards under various central schemes

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत  15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर दी बधाई
रायपुर, 14 सितम्बर 2018

 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने छत्तीसगढ़ को एक साथ विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत 15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रदेश की जनता और मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि लोकल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना और अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना होता है। यह खुशी की बात है छत्तीसगढ़ में शासकीय योेजनाओं का क्रियान्वन बेहतर तरीके से हो रहा है, जिसके लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी बधाई के पात्र है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को रूर्बन मिशन और प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक साथ 15 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे।

Information on model code of conduct given to political parties for assembly elections

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों को दी गई आदर्श आचार संहिता की जानकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राजनीतिक दलों की हुई बैठक

रायपुर, 14 सितम्बर 2018

 विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी।
राजनीतिक दलों के उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के तीन पहलू है। पहला यह संहिता सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर लागू होगा। दूसरा सत्ता पक्ष के राजनीतिक पदाधिकारियों (मंत्री आदि) पर लागू होगा। तीसरा निर्वाचन कार्य से जुड़े प्रशासनिक अमले को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे लोकसेवक के रूप में जनता के अभिमत को निष्पक्ष और अप्रभावित तरीके से अभिव्यक्त करने में सहायक हो। कोई भी दल अथवा प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य अथवा व्यवहार नहीं करेगा, जिससे धार्मिक अथवा सामाजिक समरसता और सदभाव बिगड़े या तनाव बढ़े। कोई भी दल अथवा प्रत्याशी मतयाचना करते समय धार्मिक, जातिगत अथवा किसी और संकीर्ण भावना का उपयोग नहीं करेगा। मतयाचना के लिए किसी धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की निजता का पूरा सम्मान किया जाएगा। केवल मत भिन्नता के कारण किसी व्यक्ति के निवास पर कोई धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति - भवन, भूमि अथवा परिसर पर झण्डे, पोस्टर, बैनर आदि उसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाएंगे और न ही अपने समर्थकों को ऐसा करने देंगे। इस प्रतिबंध में दीवार लेखन भी शामिल हैं। व्यक्ति की निजता के सम्मान में यह शामिल होगा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी प्रकार से मतयाचना नहीं करेंगे। इस प्रतिबंध में लाउडस्पीकर, घर-घर सम्पर्क, बल्क एसएमएस, वाइस मैसेज और कॉल शामिल है। कोई दल अथवा प्रत्याशी किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी की आलोचना करने में उसकी नीतियों और योजनाओं तक सीमित रहेगा। किसी के निजी जिन्दगी पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी की आलोचना करते समय अपुष्ट आरोप नहीं लगाए जा सकते और न तथ्यों को विकृत करके प्रस्तुत किया जा सकता है। राजनीतिक दल और प्रत्याशी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में अंकित सभी कदाचार से बचे रहे इसकी भी जानकारी बैठक में दी गई।  चुनावी सभा या जुलूस आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित करना आवश्यक है। यदि कोई प्रतिबंधात्मक कानून लागू है तो उसका पालन किया जाना अनिवार्य है। प्रत्याशी और राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनकी सभाओं या जुलूस में कोई समर्थक ऐसी वस्तु लेकर न चले, जिनका उन्माद के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके। मंत्री अपने सरकारी दौरों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों को नहीं जोड़ सकेंगे। विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित सरकारी वाहनों का उपयोग चुनावी कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। मंत्रीगण अपने विवेकाधीन कोष से किसी प्रकार का न ही अनुदान देंगे और न ही भुगतान करेंगे। किसी प्रकार का शिलान्यास अथवा उद््घाटन नहीं करेंगे। वे किसी प्रकार के निर्माण अथवा सुविधा आदि देने का आश्वासन भी नहीं देंगे। न तो शासन में और न ही किसी शासकीय कार्यक्रम में किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा तदर्थ नियुक्ति करेंगे और न ही ऐसा करने का कोई आश्वासन देंगे। बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्रेस विज्ञप्ति जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होगी।
राजनीतिक दलों के साथ हुई इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पदाधिकारी सहित अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यू.एस. अग्रवाल, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री श्रीकांत वर्मा उपस्थित थे। 

The second revision of the voter list concluding Press conference date 14/08/2018

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मतदाता सूची के द्वितीय पुनरीक्षण का कार्य संपन्न प्रेस कान्फ्रेंस दिनांक 14/08/2018

मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को समाप्त हो चुका है। राज्य में अभी तक प्राप्त दावे आपत्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं-
Second Summary Revision 2018

Publication

Male

Female

Third Gender

Total

Draft Publication 31-07-2018

9146099

9032505

831

18179435

Form 6







435879

Form 6 A







0

Form 7







171624

Form 8







57503

Form 8 A







21300

Electors as on 12-09-2018

9160180

9052133

882

18213195



दावे आपत्तियों का निराकरण दिनाक 20 सितम्बर, 2018 तक किया जाना है। तद्नुसार सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को किया जायेगा तथा इसी मतदाता सूची के आधार पर आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 सम्पन्न होगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत भी यदि कोई मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो उसे इस हेतु निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आॅफलाईन NVSPपोर्टल पर आॅनलाईन एप्लीकेशन कर सकता है। यह कार्यवाही सत्त पुनरीक्षण के तहत नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगा।

आयोग के पोर्टल nvsp.in पर अब मतदाता सूची संबंधी सभी प्ररूपों में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आॅनलाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
1 जनवरी 2018 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक जिनका नाम सूची में नहीं है, अपना नाम प्ररूप 6 के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज करवा सकेंगे।
इसी तरह स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के नाम प्ररूप 7 के द्वारा विलोपित किये जा सकेंगे।
यदि किसी मतदाता की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो इसे वे प्ररूप 8 के द्वारा संशोधित  भी करवा सकते हैं।
सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
सभी प्रमुख नागरिकों के नाम मतदाता सूची में हैं कि नहीं इसका सत्यापन करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किये गये हैं।
प्रारूप मतदाता सूची हमारी बेवसाईट ceochhattisgarh.nic.inपर भी प्रकाशित की गयी है।
ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है, का सत्यापन कराया गया है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर इस पर कार्यवाही की जा रही है।
मतदाता सूची में PWDs वोटर्स की पहचान उनके पंजीकरण पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
थर्ड जेंडर एवं कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को अभियान चलाकर मतदान के प्रक्रिया में शामिल होने हेतु विशेष शिविरों के आयोजन किये जा रहें हैं।
आम नागरिकों से अपेक्षा है कि वे भी मतदाता सूची में अपने नामों की जांच स्वयं कर लेंवे।


EVMs/VVPATs:-

भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में EVMs/VVPATs (Make ECIL-M3) मशीनंे निर्वाचन कार्यो में उपयोग की जावेगी। वर्तमान में प्रदेश को 35150 बैलट यूनिट, 29300 कंट्रोल यूनिट 30435 VVPATs प्राप्त हुयी हैं, जिनका FLCकिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ आसन्न विधानसभा निर्वाचन-2018 में सभी मतदान केन्द्रों में VVPATs का प्रयोग किया जाना है। आम जनताके लिये VVPATs का प्रदर्शन प्रत्येक मतदान केन्द्र, ग्राम, हाट-बाजार, सिनेमा हॉल, शहर में मोबाईल वैन के माध्यम से किये जा रहे हंै।

Police Personnel Training :-

कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मियों को रेंज स्तर पर दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 2018 को प्रशिक्षण दिया गया है । प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-



क्र.

पुलिस रेंज

पुलिस अधीक्षक/ अति.पु.अ.

उप.पु.अ.

थाना/चैकी/जीविशा प्रभारी

अन्य अधि./कर्म.

योग

1

रायपुर

6

20

132

10

168

2

दुर्ग

9

26

128

0

163

3

बिलासपुर

9

25

173

0

260

4

सरगुजा

6

17

83

42

148

5

बस्तर

7

26

123

1

157



योग

37

114

639

53

843



 जिला स्तर पर दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर, 2018 को सभी जिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Health Dept.-

विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान मतदान दलों/सुरक्षा कर्मियों हेतु विशेष स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये गये हैं।
सीएपीएफ के रूकने के स्थानों पर चिकित्सक एवं चिकित्सा सुविधा दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधिन है।
मेडिकल बोर्ड की नियमित बैठक होगी।
मतदान कर्मियों को केशलेश चिकित्सा सुविधा दी जायेगी।
एयर एम्बूलेंस की व्यवस्था की जायेगी।
Excise Dept.-

आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान शराब के अवैध वितरण पर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्य-योजना तैयार करने अवैध परिवहन तथा वितरण के लिये कड़ी कार्यवाही तत्परतापूर्वक करने के निर्देश दिये गये। सिर्फ 01 सितम्बर से 07 सितम्बर 2018 अवधि तक अभी तक 772 प्रकरणों में 8850 लीटर शराब की जप्ती की गई है।


MCC :-

आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही समस्त शासकीय भवनों संरचनाओं से होर्डिंग, बैनर, कटआऊट तत्काल निकाले जायेंगे।  इस कार्य की जिम्मेदारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी।  रेस्ट हाऊस, सर्किट हाऊस का कोई भी राजनीतिक उपयोग नहीं होगा। शासकीय खर्च पर विज्ञापन/होर्डिग, कटआऊट नहीं लगाये जायेंगे।
नये कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
कोई भी नया टेंडर नहीं निकाला जायेगा। यदि टेंडर स्वीकृत हो चुका है पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो MCCलागू रहने की अवधि तक कार्य प्रारंभ नहीं होगा।
MCC लागू रहने की अवधि में किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।  धार्मिक एवं सामाजिक आधार पर मतों की याचना नहीं की जा सकेगी।
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