Garba organized in Raj Bhavan

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राजभवन में हुआ गरबा का आयोजन
रायपुर, 17 अक्टूबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के निर्देशानुसार राजभवन में एक दिवसीय गरबा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल तथा गुजराती समाज के प्रतिनिधियों ने मां अंबे की पूजा-अर्चना की। इसके पश्चात् पारंपरिक वेशभूषा में गरबा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजधानी के गुजराती समाज के सदस्य और राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी के परिवार सहित शामिल हुए। 

CEO Visited and reviewed the preparations for the assembly election

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बस्तर का दौरा कर विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की
नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में निर्वाचन
अधिकारियों की बैठक लेकर दिए जरूरी निर्देश
मतदान केन्द्रों, स्ट्रांग रूम, नियंत्रण कक्ष एवं मतगणना स्थल का किया निरीक्षण
रायपुर, 17 अक्टूबर 2018  छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने पहले चरण के मतदान वाले बस्तर संभाग का आज दौरा कर वहां निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा में निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान, मतगणना, मतदाता सूची, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने तीनों जिलों में मतदान केन्द्रों, स्ट्रांग रूम, नियंत्रण कक्ष एवं मतगणना स्थल का भी निरीक्षण किया। श्री साहू के साथ विधानसभा निर्वाचन के सुरक्षा नोडल अधिकारी एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपांशु काबरा, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री समीर विश्नोई एवं श्रीमती पद्मिनी भोई साहू तथा निर्वाचन व्यय मामलों के उच्च अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह ने भी निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री साहू ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी एवं सतर्कता से काम करते हुए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी को समुचित प्रशिक्षण देने कहा- उन्होंने निर्वाचन से जुड़ी सभी जानकारियां समय-सीमा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भेजने कहा। श्री साहू ने अधिकारियों से निर्वाचन कार्य सम्पादन में आ रही दिक्कतों के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा के दूरस्थ अंचलों में सुरक्षित मतदान के लिए सुरक्षा बलों की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय पुलिस बल और बाहर से आ रहे सुरक्षा बलों के बीच समुचित समन्वय बनाते हुए सुरक्षित मतदान के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    सुकमा जिले में निर्वाचन व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों में 40 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान केन्द्र तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के 16 मतदान केन्द्रों और जगदलपुर विधानसभा के चार मतदान केन्द्रों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुकमा जिले से की जा रही है। तीनों जिलों के दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने मतदान के लिए वाहन व्यवस्था, मतदानकर्मियों की ड्यूटी, इंटरनेट कनेक्शन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्यों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से भेजे गए सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली।

Advertising in electronic media will be banned 48 hours before the end of voting

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में विज्ञापन पर रहेगी रोक
मतदाताओं को प्रभावित करने वाले सर्वे दिखाने पर होगी सजा
रायपुर, 17 अक्टूबर 2018 छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा निर्वाचन के लिए पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से मतदान समाप्ति तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रतिबंधित रहेगा।
    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 के तहत प्रत्याशी अथवा किसी दल द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं किया जाएगा। इसके तहत टेलीविजन में किसी भी प्रकार का सर्वे जो मतदाता को किसी प्रत्याशी अथवा दल के पक्ष या विरोध में प्रभावित करता है का प्रसारण नहीं किया जाएगा। इसमें किसी विश्लेषक, भागीदार द्वारा अपने मत अथवा विचारों से मतदाता को प्रभावित किया जा सकता है, अपील, परिचर्चा, दृश्य अथवा ध्वनि शामिल है। ऐसा कोई भी प्रसारण प्रतिबंध के दायरे में हैं तथा ऐसे किसी भी प्रसारण को अधिनियम का उल्लंघन समझा जाएगा।
    अधिनियम के तहत ऐसा किए जाने पर दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 48 घंटे के पूर्व तक प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणित कराने के बाद ही विज्ञापन का प्रसारण कराया जा सकेगा।
    भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा के समय से लेकर उसकी समाप्ति और निर्वाचन परिणामों की घोषणा होने तक समाचार प्रसारकों द्वारा किए गए प्रसारणों की निगरानी करेगा। प्रसारकों द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन के बारे में निर्वाचन आयोग की ओर से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैण्डर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को मिली शिकायतों पर नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
     इसके अतिरिक्त प्रिंट माध्यमों के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा मार्गनिर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत निर्वाचन और उम्मीदवारों के बारे में निष्पक्ष रिर्पोटिंग करना, साम्प्रदायिक अथवा जातिगत आधार पर अभियान चलाना प्रतिबंधित करना, उम्मीद्वारों के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के बारे में आलोचनात्मक व्यक्तव्य नहीं प्रकाशित करना, उम्मीद्वारों या पार्टी के विरूद्ध आरोपों को सत्यापित किए बिना प्रकाशित नहीं करना जैसे अनेक महत्वपूर्ण निर्देश शामिल हैं।

On the second day of nomination, no candidate filed nomination papers

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया नामांकन के दूसरे दिन भी किसी प्रत्याशी ने नहीं भरा नामांकन पत्र
     रायपुर, 17 अक्टूबर 2018

 छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण की 18 विधानसभा सीटों के लिए आज नामांकन के दूसरे दिन भी किसी प्रत्याशी नेे अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 18 सीटों के लिए 23 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 24 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 26 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 11 दिसंबर को होगी।
    प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए 31 लाख 79 हजार 520 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए 4 हजार 336 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इस चरण में 16 लाख 21 हजार 839 महिला, 15 लाख 57 हजार 592 पुरूष तथा 89 तृतीय लिंग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।  
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