Raipur: Plastic bottle and cap banned for liquor: Excise Department issued order

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया रायपुर : मदिरा के लिए प्लास्टिक की बोतल और कैप प्रतिबंधित :  आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
    रायपुर, 25 अक्टूबर 2019

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा फैलने वाले कचरे को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्लास्टिक बोतलों तथा प्लास्टिक कैप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आबकारी विभाग द्वारा 01 दिसंबर 2019 से देशी मदिरा में उपयोग होने वाली प्लास्टिक बोतलों तथा विदेशी मदिरा में लगने वाले प्लास्टिक सीलिंग कैप का उपयोग नहीं करने के संबंध में आदेश आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी किया गया है।     इस आदेश के पालन के लिए सभी आसवनियों, विदेशी मदिरा भराई करने वाली यूनिटों, ब्रेवरेज कारपोरेशन, मार्केटिंग कारपोरेशन, समस्त जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर : संचालक (योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी) परीक्षा-2019 की लिखित परीक्षा के अंतिम संशोधित मॉडल उत्तर जारी
    रायपुर, 25 अक्टूबर 2019

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक (योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी) परीक्षा-2019 की लिखित परीक्षा के अंतिम संशोधित मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है।
    परीक्षा नियंत्रक से मिली जानकारी के अनुसार सहायक संचालक (योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी) परीक्षा-2019 के परीक्षा के प्रश्न/मॉडल उत्तर के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण विषय-विशेषज्ञों समितियों द्वारा कराया गया है। विषय-विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर संशोधित मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अंतिम संशोधित मॉडल उत्तर है। जिसके आधार पर मूल्यांकन कार्यवाही की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
रायपुर : ट्रांसलेटर पदों के लिए साक्षात्कार 6 नवम्बर को
    रायपुर, 25 अक्टूबर 2019

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की रजिस्ट्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में ट्रांसलेटर के पदों के लिए साक्षात्कार 6 नवम्बर 2019 को सवेरे 10 बजे से आयोजित किया गया है। साक्षात्कार सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड कर दी गयी है।
   
    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की रजिस्ट्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में ट्रांसलेटर के पद के लिए व्यापम द्वारा कौशल परीक्षा परिणाम पश्चात आरक्षण तालिका अनुसार साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई है। सूची अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की रजिस्ट्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में ट्रांसलेटर पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार संयुक्त रूप से 6 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, छतौन रौड़ बिलासपुर छत्तीसगढ़ मंे आयोजित की गई है।

    पात्र अभ्यार्थियों का प्रवेश पत्र साक्षात्कार तिथि के एक सप्ताह पूर्व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट मंे अपलोड किया जाएगा। आवेदक अपना प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है, जो अभ्यर्थी के साक्षात्कार के लिए अधिकृृत प्रवेश पत्र होगा। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी माध्यम से प्रवेश पत्र जानी नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट www.cghighcourt.nic.in अवलोकन किया जा सकता है।
रायपुर : राशनकार्डों में त्रुटि सुधार 30 अक्टूबर तक
    रायपुर, 25 अक्टूबर 2019

खाद्य विभाग द्वारा राशनकार्डो के डेटा एंट्री एवं त्रुटि सुधार की कार्रवाई के लिए राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित कर 30 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि राशनकार्ड नवीनीकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों की त्रुटि रहित डेटा एंट्री का कार्य 20 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कराने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे।

    खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को राशनकार्ड में नाम जोड़ने, नाम त्रुटि सुधार करने, मुखिया का नाम सुधार करने, दावा आपत्ति की एंट्री पूर्ण कराने एवं अप्राप्त आवेदनों की डेटा एंट्री 30 अक्टूबर 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राशनकार्डों के डेटा एंट्री एवं सुधार के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद और समय-सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी। 30 अक्टूबर 2019 तक की गई डेटा एंट्री एवं त्रुटि सुधार के आधार पर राशनकार्ड नवीनीकरण का डेटा विभागीय वेबसाइट में अंतिम मान्य किया जाएगा।
     अपर संचालक खाद्य द्वारा जारी पत्र के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवीन राशनकार्ड बनाने तथा राशनकार्डो में नाम जोड़ने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद भी नवीन राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने, अंतरित करने की कार्यवाही राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

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