छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया नारायणपुर : कलेक्टर ने की जनता से अधिक आवाज वाले पटाखें न फोड़ ने की अपील : पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग की भी अपील की
संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़े जाये-कलेक्टर श्री एल्मा
नारायणपुर 25 अक्टूबर 2019
कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने लोगों से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग की अपील की है और प्रदूषण मुक्त दीवाली के लिए जनजागरण का विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने बीते दिवस बैठक में दीपावली को ध्यान में रखकर अधिक आवाज वाले पटाखों पर अंकुश लगाने और ध्वनि प्रदूषण को रोकने लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रेमकुमार पटेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दिनेश कुमार नाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर बड़ी मात्रा में आतिशबाजियां की जाती है एवं पटाखे फोड़े जाते है, जिनसे हवा और ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। इसे ध्यान में रखकर संबंधित सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सर्वाच्च न्यायालय के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन हो। उन्होंने जनता से भी अपील की कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे न फोड़े जाए।
उन्होंने पूर्व जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे: अस्पताल, शिक्षण संस्थायें, अदालत, धार्मिक संस्थायें आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखें न फोड़े जायंे। उन्होंने चार मीटर की दूर तक 125 डी.बी. या 145 डी.बी. से अधिक शोर करने वाले पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए। श्री कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे विद्यार्थियों को ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी दे साथ ही पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में भी उन्हें बताए।
संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़े जाये-कलेक्टर श्री एल्मा
नारायणपुर 25 अक्टूबर 2019
कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने लोगों से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग की अपील की है और प्रदूषण मुक्त दीवाली के लिए जनजागरण का विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने बीते दिवस बैठक में दीपावली को ध्यान में रखकर अधिक आवाज वाले पटाखों पर अंकुश लगाने और ध्वनि प्रदूषण को रोकने लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रेमकुमार पटेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दिनेश कुमार नाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर बड़ी मात्रा में आतिशबाजियां की जाती है एवं पटाखे फोड़े जाते है, जिनसे हवा और ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। इसे ध्यान में रखकर संबंधित सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सर्वाच्च न्यायालय के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन हो। उन्होंने जनता से भी अपील की कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे न फोड़े जाए।
उन्होंने पूर्व जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे: अस्पताल, शिक्षण संस्थायें, अदालत, धार्मिक संस्थायें आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखें न फोड़े जायंे। उन्होंने चार मीटर की दूर तक 125 डी.बी. या 145 डी.बी. से अधिक शोर करने वाले पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए। श्री कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे विद्यार्थियों को ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी दे साथ ही पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में भी उन्हें बताए।
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