Rajnandgaon: Chief Minister Gyan Incentive Scheme 2019-20: Certified compiled list for payment of eligible students: Instructions to be sent by 10 November

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राजनांदगांव : मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2019-20 :  पात्र विद्यार्थियों के भुगतान के लिए प्रमाणित संकलित सूची :  10 नवम्बर तक भेजने के निर्देश
     राजनांदगांव 24 अक्टूबर 2019

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2019-20 हेतु छŸाीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल व सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मेरिट सूची प्राप्त हो गई है। बोर्ड से प्राप्त सूचियां, आवेदन पत्र का प्रारूप योजना के तहत लक्ष्य व पात्रता की शर्तें, स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट  मकनचवतजंसण्बहण्दपबण्पद  तथा छात्रवृŸिा पोर्टल ेबीववसेबीवसंतेीपचण्बहण्दपबण्पद  के चनइसपब कवउंपद में उपलब्ध कराया गया है। पात्र विद्यार्थियों के आवेदन भुगतान के लिए प्रमाणित कर संकलित सूची के साथ 10 नवम्बर 2019 के पूर्व संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। पात्र विद्यार्थियों को भुगतान मेरिट अनुसार योजना के लक्ष्य की सीमा में किया जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मेरिट के शेष आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
    पूर्व वर्षों में देखा गया है कि अपात्र विद्यार्थियों के भी आवेदन भुगतान के लिए प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजे गए हैं जो उचित नहीं है। पात्र विद्यार्थियों के आवेदन भुगतान के लिए प्रमाणित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें, कि विद्यार्थी का छŸाीसगढ़ का स्थायी जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग़ हो तथा 12वीं के मेरिट के विद्यार्थी का महाविद्यालयीन संस्था के प्रमुख या प्राचार्य का प्रमाणीकृत आवेदन व महाविद्यालयीन संस्था में नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र संलग़ होना चाहिए।
सत्र 2019-20 में योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय सारिणी व कार्य योजना-
    छŸाीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल व सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से प्राप्त मेरिट विद्यार्थियों, शालाओं के संपर्क दूरभाष नंबर सहित मेरिट सूची, आवेदन पत्र प्रारूप, पात्रता के नियम व शर्ते, जिलों के मेल आईडी, स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट  पर उपलब्ध करा दी गई है।
    शालाओं व विद्यार्थियों द्वारा स्व प्रमाणित सभी आवश्यक अभिलेख के साथ अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य या संस्था प्रमुख के प्रमाणिकरण के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन 5 नवम्बर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर प्राप्त आवेदनों व संलग़ अभिलेख के आधार पर पात्रता की शर्तों अनुसार परीक्षण कर सभी पात्र विद्यार्थियों के आवेदन प्रमाणित कर भुगतान के लिए 10 नवम्बर तक लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर प्राप्त आवेदनों में से मेरिट अनुसार लक्ष्य की सीमा में विद्यार्थियों के खाते में राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाएगा। 

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