छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया जांजगीर-चांपा : फटाको के भण्डारण एवं विक्रय के दौरान विस्फोटक नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
जांजगीर-चांपा, 22 अक्टूबर 2019
कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने दीपावली त्यौहार के दौरान फटाकों/आतिशबाजी के भण्डारण व विक्रय के दौरान विस्फोटक नियम 2008 का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश जारी किया है। कलेक्टर ने विस्फोटक नियम का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक एवं सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी किया हैं।
भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के जारी निर्देश के अनुसार दुकान की तय सीमा के अंदर निर्धारित मात्रा में फटाका का भण्डारण किया जाय। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के बाहर रेत व पानी से भरी बाल्टी, अग्निशमन यंत्र रखना होगा। माचिस, पेपर कैप्स या ऐसी अन्य सामाग्री जिसमे क्लोरेट मिक्चरोें का भण्डारण हो, दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी के साथ न रखें। विदेशी मूल के लोगांे को विस्फोटकों को बिक्री ना किया जाय। दुकान के अंदर विद्युत फिटिंग में सुरक्षा मानको का पालन हो। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा के संबंध में एवं अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी होनी चाहिए। आतिशबाजी को विस्फोटक विभाग से अनुामोदित एवं जलाने/चलाने की विधि तथां चेतावनी का उल्लेख होना अनिवार्य है। अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के आस-पास खाली डिब्बा, पोलिथिन आदि इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
जांजगीर-चांपा, 22 अक्टूबर 2019
कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने दीपावली त्यौहार के दौरान फटाकों/आतिशबाजी के भण्डारण व विक्रय के दौरान विस्फोटक नियम 2008 का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश जारी किया है। कलेक्टर ने विस्फोटक नियम का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक एवं सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी किया हैं।
भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के जारी निर्देश के अनुसार दुकान की तय सीमा के अंदर निर्धारित मात्रा में फटाका का भण्डारण किया जाय। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के बाहर रेत व पानी से भरी बाल्टी, अग्निशमन यंत्र रखना होगा। माचिस, पेपर कैप्स या ऐसी अन्य सामाग्री जिसमे क्लोरेट मिक्चरोें का भण्डारण हो, दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी के साथ न रखें। विदेशी मूल के लोगांे को विस्फोटकों को बिक्री ना किया जाय। दुकान के अंदर विद्युत फिटिंग में सुरक्षा मानको का पालन हो। दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा के संबंध में एवं अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी होनी चाहिए। आतिशबाजी को विस्फोटक विभाग से अनुामोदित एवं जलाने/चलाने की विधि तथां चेतावनी का उल्लेख होना अनिवार्य है। अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के आस-पास खाली डिब्बा, पोलिथिन आदि इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
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