छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया बेमेतरा : खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने की होटलों की जांच
बेमेतरा 23 अक्टूबर 2019
दिवाली पर्व को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी के निर्देश पर खाद्य एवं औशधि प्रशासन बेमेतरा द्वारा कल जिला बेमेंतरा के अंतर्गत संचालित साजा, देवरबीजा, थानखम्हरिया, क्षेत्र के अंतर्गत नियंत्रक खाद्य एवं औशधि प्रशासन नवा रायपुर द्वारा संचालित चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के तहत खाद्य प्रतिश्ठान जैसे- होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई, दुकान इत्यादि से खाद्य पदार्थाे का 45 नमूना स्तर जांच हेतु संग्रहित किया गया जिसे मौके पर प्राथमिक परीक्षण कर 36 खाद्य पदार्थाे को मानक 07 असुरक्षित एवं 02 मिथ्याछाप का परिणाम प्राप्त हुआ है। असुरक्षित/अमानक खाद्य पदार्थाे को मौके पर चलित खाद्य परीक्षण की टीम द्वारा नश्ट कराया गया। खाद्य प्रतिश्ठान होटल, रेस्टोरेट इत्यादि संचालित करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं/विक्रेताओं को प्रतिश्ठानों में परिसर की स्वच्छता, उपकरणों इत्यादि के संबध में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अनुरूप दिशा निर्देश प्रदान किया गया। साथ ही उक्त कारोबारकर्ताओं को खाद्य का निर्माण गुणवत्ता अधिनियम के अनुरूप रखने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया गया। जिला बेमेतरा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोशन वर्मा एवं उनकी टीम द्वारा जय भगवती जोधपुरी स्वीट्स एण्ड नमकीन से चमचम तथा मुरारी होटल से काजू कतली एवं चॉकलेट कलाकंद का नमूना संकलित किया गया है।
बेमेतरा 23 अक्टूबर 2019
दिवाली पर्व को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी के निर्देश पर खाद्य एवं औशधि प्रशासन बेमेतरा द्वारा कल जिला बेमेंतरा के अंतर्गत संचालित साजा, देवरबीजा, थानखम्हरिया, क्षेत्र के अंतर्गत नियंत्रक खाद्य एवं औशधि प्रशासन नवा रायपुर द्वारा संचालित चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के तहत खाद्य प्रतिश्ठान जैसे- होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई, दुकान इत्यादि से खाद्य पदार्थाे का 45 नमूना स्तर जांच हेतु संग्रहित किया गया जिसे मौके पर प्राथमिक परीक्षण कर 36 खाद्य पदार्थाे को मानक 07 असुरक्षित एवं 02 मिथ्याछाप का परिणाम प्राप्त हुआ है। असुरक्षित/अमानक खाद्य पदार्थाे को मौके पर चलित खाद्य परीक्षण की टीम द्वारा नश्ट कराया गया। खाद्य प्रतिश्ठान होटल, रेस्टोरेट इत्यादि संचालित करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं/विक्रेताओं को प्रतिश्ठानों में परिसर की स्वच्छता, उपकरणों इत्यादि के संबध में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अनुरूप दिशा निर्देश प्रदान किया गया। साथ ही उक्त कारोबारकर्ताओं को खाद्य का निर्माण गुणवत्ता अधिनियम के अनुरूप रखने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया गया। जिला बेमेतरा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रोशन वर्मा एवं उनकी टीम द्वारा जय भगवती जोधपुरी स्वीट्स एण्ड नमकीन से चमचम तथा मुरारी होटल से काजू कतली एवं चॉकलेट कलाकंद का नमूना संकलित किया गया है।
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