The second revision of the voter list concluding Press conference date 14/08/2018

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मतदाता सूची के द्वितीय पुनरीक्षण का कार्य संपन्न प्रेस कान्फ्रेंस दिनांक 14/08/2018

मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को समाप्त हो चुका है। राज्य में अभी तक प्राप्त दावे आपत्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं-
Second Summary Revision 2018

Publication

Male

Female

Third Gender

Total

Draft Publication 31-07-2018

9146099

9032505

831

18179435

Form 6







435879

Form 6 A







0

Form 7







171624

Form 8







57503

Form 8 A







21300

Electors as on 12-09-2018

9160180

9052133

882

18213195



दावे आपत्तियों का निराकरण दिनाक 20 सितम्बर, 2018 तक किया जाना है। तद्नुसार सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को किया जायेगा तथा इसी मतदाता सूची के आधार पर आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 सम्पन्न होगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत भी यदि कोई मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो उसे इस हेतु निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आॅफलाईन NVSPपोर्टल पर आॅनलाईन एप्लीकेशन कर सकता है। यह कार्यवाही सत्त पुनरीक्षण के तहत नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगा।

आयोग के पोर्टल nvsp.in पर अब मतदाता सूची संबंधी सभी प्ररूपों में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आॅनलाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
1 जनवरी 2018 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक जिनका नाम सूची में नहीं है, अपना नाम प्ररूप 6 के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज करवा सकेंगे।
इसी तरह स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के नाम प्ररूप 7 के द्वारा विलोपित किये जा सकेंगे।
यदि किसी मतदाता की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो इसे वे प्ररूप 8 के द्वारा संशोधित  भी करवा सकते हैं।
सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
सभी प्रमुख नागरिकों के नाम मतदाता सूची में हैं कि नहीं इसका सत्यापन करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किये गये हैं।
प्रारूप मतदाता सूची हमारी बेवसाईट ceochhattisgarh.nic.inपर भी प्रकाशित की गयी है।
ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है, का सत्यापन कराया गया है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर इस पर कार्यवाही की जा रही है।
मतदाता सूची में PWDs वोटर्स की पहचान उनके पंजीकरण पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
थर्ड जेंडर एवं कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को अभियान चलाकर मतदान के प्रक्रिया में शामिल होने हेतु विशेष शिविरों के आयोजन किये जा रहें हैं।
आम नागरिकों से अपेक्षा है कि वे भी मतदाता सूची में अपने नामों की जांच स्वयं कर लेंवे।


EVMs/VVPATs:-

भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में EVMs/VVPATs (Make ECIL-M3) मशीनंे निर्वाचन कार्यो में उपयोग की जावेगी। वर्तमान में प्रदेश को 35150 बैलट यूनिट, 29300 कंट्रोल यूनिट 30435 VVPATs प्राप्त हुयी हैं, जिनका FLCकिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ आसन्न विधानसभा निर्वाचन-2018 में सभी मतदान केन्द्रों में VVPATs का प्रयोग किया जाना है। आम जनताके लिये VVPATs का प्रदर्शन प्रत्येक मतदान केन्द्र, ग्राम, हाट-बाजार, सिनेमा हॉल, शहर में मोबाईल वैन के माध्यम से किये जा रहे हंै।

Police Personnel Training :-

कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मियों को रेंज स्तर पर दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 2018 को प्रशिक्षण दिया गया है । प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-



क्र.

पुलिस रेंज

पुलिस अधीक्षक/ अति.पु.अ.

उप.पु.अ.

थाना/चैकी/जीविशा प्रभारी

अन्य अधि./कर्म.

योग

1

रायपुर

6

20

132

10

168

2

दुर्ग

9

26

128

0

163

3

बिलासपुर

9

25

173

0

260

4

सरगुजा

6

17

83

42

148

5

बस्तर

7

26

123

1

157



योग

37

114

639

53

843



 जिला स्तर पर दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर, 2018 को सभी जिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Health Dept.-

विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान मतदान दलों/सुरक्षा कर्मियों हेतु विशेष स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये गये हैं।
सीएपीएफ के रूकने के स्थानों पर चिकित्सक एवं चिकित्सा सुविधा दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधिन है।
मेडिकल बोर्ड की नियमित बैठक होगी।
मतदान कर्मियों को केशलेश चिकित्सा सुविधा दी जायेगी।
एयर एम्बूलेंस की व्यवस्था की जायेगी।
Excise Dept.-

आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान शराब के अवैध वितरण पर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्य-योजना तैयार करने अवैध परिवहन तथा वितरण के लिये कड़ी कार्यवाही तत्परतापूर्वक करने के निर्देश दिये गये। सिर्फ 01 सितम्बर से 07 सितम्बर 2018 अवधि तक अभी तक 772 प्रकरणों में 8850 लीटर शराब की जप्ती की गई है।


MCC :-

आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही समस्त शासकीय भवनों संरचनाओं से होर्डिंग, बैनर, कटआऊट तत्काल निकाले जायेंगे।  इस कार्य की जिम्मेदारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी।  रेस्ट हाऊस, सर्किट हाऊस का कोई भी राजनीतिक उपयोग नहीं होगा। शासकीय खर्च पर विज्ञापन/होर्डिग, कटआऊट नहीं लगाये जायेंगे।
नये कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
कोई भी नया टेंडर नहीं निकाला जायेगा। यदि टेंडर स्वीकृत हो चुका है पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो MCCलागू रहने की अवधि तक कार्य प्रारंभ नहीं होगा।
MCC लागू रहने की अवधि में किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।  धार्मिक एवं सामाजिक आधार पर मतों की याचना नहीं की जा सकेगी।

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