छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन: पैम्फलेट और पोस्टर में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अनिवार्य : अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने ली प्रिंटरों की बैठक
रायपुर, 14 सितम्बर 2018
विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में आज यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर सहित जिले के प्रिंटरों की बैठक ली। उन्होंने प्रिंटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान मुद्रित की जाने वाली राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध मंे विस्तार से जानकारी प्रदान की।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। इस दौरान जिले के सभी मुद्रणालयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पैम्फलेट या पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री जब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक कि उनके पास इसके प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित न हो। मुद्रण के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या निर्वाचक अभिकर्ता की सहमति भी होनी चाहिए।
प्रिंटर्स की यह जिम्मेदारी है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रित सामग्री की प्रति और प्रकाशक की घोषणा प्रदाय करें। यदि मुद्रित निर्वाचक संबंधी सामग्री राजधानी मंे मुद्रित हुई है तो इसे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मुद्रण के 3 दिनों के अंदर प्रदाय करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर में मुद्रित की जाने वाली प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, छः महीने कारावास और दो हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में पिं्रटर्स के सुझावों को भी सुना गया तथा उनकी संकायों का भी समाधान किया गया। बैठक में बताया गया कि पिं्रटर्स सचेत होकर कार्य करें जिससे उन्हें किसी भी तरह से दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़े। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से श्री पुलक भटाचार्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव पाण्डेय सहित जिले के प्रिटंर्स उपस्थित थे।
रायपुर, 14 सितम्बर 2018
विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में आज यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर सहित जिले के प्रिंटरों की बैठक ली। उन्होंने प्रिंटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान मुद्रित की जाने वाली राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध मंे विस्तार से जानकारी प्रदान की।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। इस दौरान जिले के सभी मुद्रणालयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पैम्फलेट या पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री जब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक कि उनके पास इसके प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित न हो। मुद्रण के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या निर्वाचक अभिकर्ता की सहमति भी होनी चाहिए।
प्रिंटर्स की यह जिम्मेदारी है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रित सामग्री की प्रति और प्रकाशक की घोषणा प्रदाय करें। यदि मुद्रित निर्वाचक संबंधी सामग्री राजधानी मंे मुद्रित हुई है तो इसे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मुद्रण के 3 दिनों के अंदर प्रदाय करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर में मुद्रित की जाने वाली प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, छः महीने कारावास और दो हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में पिं्रटर्स के सुझावों को भी सुना गया तथा उनकी संकायों का भी समाधान किया गया। बैठक में बताया गया कि पिं्रटर्स सचेत होकर कार्य करें जिससे उन्हें किसी भी तरह से दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़े। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से श्री पुलक भटाचार्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव पाण्डेय सहित जिले के प्रिटंर्स उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें