Training of Model Code of Conduct for Assembly Election 2018 given to district level nodal officers

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को दिया गया  विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आदर्श आचार संहिता का प्रशिक्षण
    रायपुर, 10 सितम्बर 2018

  राज्य में विधानसभा निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक और सुगमतापूर्वक ढंग से संपन्न कराये जाने हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आदर्श आचार संहिता के लिए जिलों के नामांकित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं का कड़ाई से पालन कराएंगे। इस प्रशिक्षण में आये अधिकारियों को अवगत कराया गया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव के दायरे के तीन पहलू है। पहला-यह सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशियों पर लागू होगा। दूसरा-सत्ता पक्ष के राजनीतिक पदाधिकारियों, मंत्री आदि पर लागू होगा। तीसरा-निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त प्रशासनिक अमले पर यह लागू होगा। प्रशासनिक अमले को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे लोक सेवक के रूप में जनता के अभिमत को निष्पक्ष और अप्रभावित तरीके से अभिव्यक्त करने में सहायक हो। प्रशिक्षण में यह अवगत कराया गया कि किसी भी निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्रेस-विज्ञप्ति जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। प्रेस-विज्ञप्ति और निर्वाचन की अधिसूचना के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत केवल शासन और उसके विभाग ही आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आते, बल्कि वे सभी आयोग, निगम, मण्डल, प्राधिकरण और समितियां भी संहिता के प्रावधानों के परिपालन के लिए बाध्य हैं, जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य शासन से कोष उपलब्ध होता है। नगरपालिका, नगरनिगम, पंचायत जैसी संस्थाएं अब संवैधानिक महत्व की जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं। यदि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील रहते संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इनकी बैठक आवश्यक हो तो उस पर रोक नहीं होगी, लेकिन ऐसी बैठक में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा।
    प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारियों के दायित्वों की जानकारी दी गई। वहीं चुनाव सभा करने, सत्ताधारी दल द्वारा किए जाने वाले कार्य, प्रशासनिक तंत्र के लिए निर्धारित नियम और प्रावधानों के अनुपालन, वाहन के उपयोग, आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में हुए आदर्श आचार संहिता के प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पदमिनी भोई साहू, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वय श्री मनीष मिश्रा, श्री श्रीकांत वर्मा और प्रशिक्षक डॉ. राकेश सहित प्रदेश के सभी जिलों से आए जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर उपस्थित थे। 

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