मजार और मस्जिद विवाद वक्फ बोर्ड Mazar Masjid Vivad Waqf Board

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया रायपुर, 19 अक्टूबर 2019 - रायपुर की हजरत फातेहशाह मजार और मस्जिद ट्रस्ट विवाद निराकरण के लिए सात सदस्यीय पर्यवेक्षक दल गठित

 राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित हजरत फातेहशाह मजार और मस्जिद ट्रस्ट कमेटी पुलिसलाईन टिकरापारा रायपुर के स्वामित्व में लगभग 125 दुकानें संचालित हैं। किरायेदारी के कई वर्षों से चले आ रहे न्यायालयीन प्रकरणों के विवाद के चलते वक्फ सम्पत्ति को हर माह लाखों रूपयों का नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी द्वारा 18 अक्टूबर को विवाद के निराकरण के लिए बोर्ड कार्यालय में बैठक आहूत कर इन संस्थाओं के किरायेदारों, कब्जेधारियों के उत्पन्न विवाद के निराकरण, वक्फ सम्पत्ति की जर्जर स्थिति में सुधार, वक्फ सम्पत्ति की आय में वृद्धि और वक्फ सम्पत्ति से संबंधित समस्त विवाद के निराकरण के संबंध में चर्चा की। चर्चा में बताया गया कि इस वक्फ सम्पत्ति में लगभग सौ से अधिक दुकानें होने के बाद भी आज तक उसकी आय बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण वक्फ सम्पत्ति की दुकानों पर काबिज किरायेदार/कब्जेधारी और प्रबंध कमेटी में आपस में बहुत अधिक विवाद है। इससे शहर के मध्य स्थित वक्फ सम्पत्ति का जो लाभ समाज को प्राप्त होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इस वक्फ बोर्ड सम्पत्ति की जर्जर हालत होती जा रही है, जिससे सम्पत्ति का विकास नहीं हो पा रहा।
राज्य वक्फ बोर्ड ने इन परिस्थिति को देखते हुए वक्फ सम्पत्ति के विवाद के निराकरण के लिए सात सदस्यीय पर्यवेक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है। ये पर्यवेक्षक दल वक्फ सम्पत्ति से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करेगा। गठित पर्यवेक्षक दल में रिटायर जिला न्यायाधीश श्री सैयद इनामुल्लाह शाह, श्री अब्दुल हमीद हयात, हाजी नईम अख्तर, अधिवक्ताओं में सर्वश्री सैयद जाकिर अली, एस.के. फरहान, सैयद सादिक अली और चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री अकरम सिद्दीकी शामिल है।
यह पर्यवेक्षक दल हजरत फातेहशाह मजार और मस्जिद ट्रस्ट कमेटी पुलिसलाईन टिकरापारा रायपुर के अंतर्गत आने वाली समस्त वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा, व्यवस्था, विकास, निर्माण, समस्त दस्तावेजों का अवलोकन, इन वक्फ सम्पत्ति के किरायेदारों/कब्जेधारियों से संबंधित विवाद का निराकरण जिसमें दुकानों में काबिज लोगों से नवीन किराया अनुबंध का निष्पादन कर प्रति माह किराया राशि का निर्धारण, किरायेदार से संबंधित ऐसे प्रकरण जो विभिन्न न्यायालयों में आज तक लंबित है या निराकृत हो चुके हैं। उसके संबंध में उचित कार्रवाई करेगा। साथ ही जो दुकानें आज तक खाली पड़ी हुई है उन्हें नवीन किरायेदारों को आवंटित करने जैसे समस्त कार्यों को तीव्र गति से सम्पादित करेगा। वक्फ सम्पत्ति की आय में वृद्धि और उसकी जर्जर अवस्था को सुधारने के संबंध में कार्य करेगा। समस्त कार्रवाई वक्फ बोर्ड के अनुमोदन से की जाएगी। पर्यवेक्षक दल के सहयोग के लिए वक्फ बोर्ड से मोहम्मद तारिक अशरफी को को-आर्डिनेटर नियुक्त किया गया है।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी, रिटायर जिला न्यायाधीश श्री सैयद इनामुल्लाह शाह, सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड सैयद फैसल रिजवी, श्री अब्दुल हमीद हयात, अधिवक्ताओं में सर्वश्री सैयद जाकिर अली, एस.के. फरहान, सैयद सादिक अली और चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री अकरम सिद्दीकी, सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड एवं मुतवल्ली हजरत फातेहशाह मजार एवं मस्जिद ट्रस्ट हाजी मीर कादिर अली, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस.ए.फारूकी, मो. रउफ और वक्फ बोर्ड के कर्मचारी उपस्थित थे।   

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